कांदिवली पुलिस स्टेशन अपराध  संख्या   210/2012 धारा 302,363,201 भारतीय दंड संहिता मै अभियुक्त मनीष प्रसाद नरसिंह गौड़ उम्र 31 साल को. सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उक्त अभियुक्त उक्त अपराध में खुली जिला जेल, पैठण, औरंगाबाद में सजा काट रहा था,उक्त गिरफ्तार अभियुक्त को तारीख 23/08/2023 से 28 दिनों के संचित अवकाश पर रिहा किया गया। लेकिन उसके बाद आरोपी जेल में हाजीर नहीं होने पर मुंबई के चेंबूर पुलिस स्टेशन में पआरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 224 के तहत अपराध संख्या 565/2023 दर्ज किया गया, पॅरोल छुट्टी के दरम्यान अभियुक्त मनीष प्रसाद नरसिंह गौड़ उम्र 31वर्ष के विरुद्ध समता नगर पुलिस स्टेशन, कांदिवली (पूर्व), मुंबई में आईपीसी की धारा 324,341, 323,504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था, पोलीस उपायुक्त श्री आनंद भोईटे झोन 11कांदिवली पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री ज्ञानेश्वर गणोरे असिस्टंट कमिशनर श्री शैलेंद्र दिवार मार्गदर्शनमे पोलीस उपनिरीक्षक नितीन साटम भरत राणे पोलीस स्टाफ कापसे चव्हाण देसले  राणे के टीमको एक गोपनीय मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली और तकनीकी जांच और कुशल खोज के आधार पर नानेकरवाड़ी, चाकन, जिला - पुणे से फरार आरोपी मनीष प्रसाद नरसिंह गौड़ उम्र 31 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। उक्त फरार आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए चेंबूर पुलिस स्टेशन की हिरासत में सौंपा गया है

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